देहरादून। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली पर मुहर लगने के बाद उत्तराखण्ड के पी.एम.आवास के लाभार्थियों की मानो लॉटरी ही खुल गयी। जिसके लिए अब 50 हजार रुपये वीजीएफ फंड के तहत राज्य सरकार देगी। जिसके चलते अब पी.एम. आवास लाभार्थियों को कुल मिलाकर तीन लाख रुपये ही देंगे।
इतना ही नहीं इस उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली पर मुहर लगने के बाद जहां एक ओर पी.एम. आवास लाभार्थियों को अब कम पैसा देना होगा तो वहीं दूसरी ओर स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस में भी राहत मिलेगी। सरकार ने विकासकर्ता के लिए 50 हजार रुपये के वीजीएफ फंड का भी प्रावधान किया है।
गौरतलब है कि पीएम आवास योजना के लिए वर्ष 2016-17 में एक आवास की लागत छह लाख रुपये तय की गई थी। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये लाभार्थी को दिया जाता था और बाकी 3.50 लाख रुपये लाभार्थी को वहन करने होते थे। लेकिन सोमवार को हुई कैबिनेट में उत्तराखंड सरकार द्वारा आवास नीति संशोधन नियमावली के माध्यम से लाभार्थियों को बड़ी राहत प्रदान की गयी है।