मथुरा । कृष्ण की नगरी मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के सर्वे पर लगायी गयी रोक को उच्चतम न्यायालय द्वारा आगामी अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, साथ ही हिन्दू पक्ष से भी लिखित जबाब दाखिल करने के लिए कोर्ट ने निर्देश जारी किये हैं।
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच द्वारा सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष से एडवोकेट कमीशन की नियुक्ति को लेकर लिखित जवाब मांगा। कोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई अब अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी, लेकिन तब तक शाही ईदगाह के एडवोकेट कमीशन के सर्वे को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेश पर रोक जारी रहेगी।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में हाईकोर्ट में दाखिल जो भी वाद चल रहे हैं उन वादों की सुनवाई पर कोई रोक नहीं है लिहाजा चल रहे वादों की सुनवाई पूर्व की भांति जारी रहेंगी।
गौरतलब है कि हिन्दू पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में एडवोकेट कमीशन की मांग करते हुए कहा था कि ईदगाह मस्जिद एक हिन्दू मन्दिर है जिसके संकेत पूरी तरह से स्पष्ट हैं जिसमें हिन्दू देवी देवताओं से संबधित निशान व छवियां प्रमुख हैं। इतना ही नहीं हिन्दू पक्ष ने इस मामले में चिंता भी जताई थी कि मुस्लिम पक्ष द्वारा मस्जिद में मौजूद हिन्दू मन्दिर और उससे जुडे़ साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की जा रही है।
यही कारण है कि एडवोकेट कमीशन का गठन किया जाये जिसके निर्देशन में मस्जिद के अन्दर मौजूद हिन्दू धर्म और उनके भगवान से आकृतियों अर्थात साक्ष्यों एवं मस्जिद की भूमि का निष्पक्ष रुप से सर्वे कराया जा सके।